17 फरवरी तक प्रस्तुत करने होंगे सुबूत
बिजनौर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उपद्रव कर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को चिह्नित कर नोटिस भेजे गए। इन्हें अपना पक्ष 17 फरवरी तक रखना है और यह सबूत पेश करना है कि वह उपद्रव में शामिल नहीं थे।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अवधेश मिश्रा ने बताया कि 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बिजनौर, नगीना और नहटौर थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए एक माह का समय दिया गया था, जो समाप्त हो चुका है। जिन व्यक्तियों को नोटिस तामील कराए गए थे, उन्हें सुनवाई के लिए अंतिम अवसर 17 फरवरी का दिया गया है। इस तिथि के बाद साक्ष्य अथवा सुबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा।