मेरठ। 70 लाख रुपये के गबन के आरोपी पुलिसकर्मियों सचिन, बच्चू सिंह, सौरभ व धीरज भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) इरफान कमर की अदालत में अग्रिम जमानत के लिये अर्जी दी है। अदालत ने अर्जी पर सुनवायी के लिए नौ अक्तूबर की तारीख नियत की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजियाबाद में एटीएम में कैश लोड करने वाली सीएमएस कंपनी के नोटों से भरे बैग गायब हो गए थे। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड की तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मी सिंह चौहान और साथी पुलिसकर्मियों ने ये रकम दिल्ली से बरामद की थी। आरोप था कि कैश बरामद करने के बाद नोटों से भरा एक बैग गायब कर दिया गया था। जिसमें इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान, दरोगा नवीन कुमार और सिपाहियों बच्चू सिंह, फराज खान, धीरज भारद्वाज, सौरभ शर्मा, सचिन कुमार सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ 60-70 लाख रुपये गबन करने का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान के अधिवक्ता जगदीश पावटी ने बताया कि सिपाही सचिन, बच्चू सिंह, सौरभ व धीरज भारद्वाज की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में दाखिल की गई है। जिस पर सुनवायी के लिये अदालत ने नौ अक्तूबर की तारीख नियत की है।