जमीन का बैनामा कराने में धोखाधड़ी करने के मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश नहीं हो सके। क्योंकि अधिवक्ता सोमवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक को निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। अब इस मामले में 29 नवंबर की तारीख लगाई गई है।
विगत जनवरी 2018 में मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन सहित 9 आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामा कराने में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने विधायक को एक माह का समय देते हुए निचली अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी किए थे। विधायक नाहिद हसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका दाखिल की थी। जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 25 नवंबर की तारीख नियत की थी, लेकिन सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशोक पुंडीर ने बताया कि विधायक चौधरी नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाजिर होने के लिए अब 29 नवंबर की तारीख लगाई गई है।
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