-प्रथम चरण के 20 जनवरी से 16 फरवरी तक होंगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। दुर्बल एवं मध्यम परिवार के बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इन बच्चों का प्रवेश नि:शुल्क होगा।
नए शैक्षिक सत्र में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने लगी है। नए सत्र के लिए आरटीई के तहत प्रवेश लेने के लिए प्रथम चरण के 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी 2024 तक होंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन आदि की प्रक्रिया आरंभ होगी। आवेदन करने वाले बच्चों को स्कूल का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। इस योजना से चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मानक के अनुरूप प्रवेश दिलाया जाएगा। जरूरतमंद व मध्यम परिवार के बच्चे भी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेकर ज्ञान प्राप्त कर अपना भविष्य संवारेंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकार जयकरन यादव ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी से आरंभ होगी। इस योजना में बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई नर्सरी से कक्षा एक के लिए ही स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है।