मेरठ। आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आरोपी राजू निवासी भगवतपुरा ब्रह्मपुरी को एक महीने के कारावास और 300 रुपये का अर्थदंड लगाया है। गत 12 जनवरी 2019 को ब्रह्मपुरी पुलिस ने राजू को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में ब्रह्मपुरी पुलिस ने 19 जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में एसीजेएम सात की कोर्ट ने राजू को सजा सुनाई गई। संवाद