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Meerut News: सेंट्रल मार्केट में अवैध कब्जा कराने वाले अधिकारी और व्यापारियों की घेराबंदी

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मेरठ। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में 45 अधिकारियों और 21 व्यापारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में नौचंदी पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। 1990 से लेकर अब तक तैनात रहे अधिकारियों को डाटा नौचंदी पुलिस ने खंगालना शुरु कर दिया है। नामजद आरोपियों की कुंडली खंगालने में पुलिस की टीम जुट गई है।
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एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सेंट्रल मार्केट प्रकरण में आवास विकास परिषद के 45 अफसरों और 22 व्यापारियों पर सरकारी आदेश न मानने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक काॅम्प्लेक्स को तीन महीने के भीतर खाली कराने तथा उसके बाद आवास विकास अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस काॅम्प्लेक्स में कुल 22 व्यापारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक भवनों पर भी यही कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
शास्त्रीनगर में आवास विकास परिषद ने आवासीय भूखंडों पर बने 1482 व्यावसायिक भवनों (दुकानों) को चिह्नित कर रखा है। शासन के आदेश पर आवास विकास के 49 अफसर चिन्हित किए गए, जिनके कार्यकाल में व्यवसायिक भवनों का निर्माण हुआ था। उनमें से चार की मौत हो चुकी है। इसलिए 45 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही दूसरे मुकदमे में 22 व्यापारियों पर आवास विकास की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया है।
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शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में गृह सचिव, आवास आयुक्त, एसएसपी और थाना प्रभारी से सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्तूबर तक जवाब मांग लिया था। उससे पहले ही अवर अभियंता उप्र आवास एवं विकास परिषद की तरफ से 21 व्यापारियों को नामजद और एक अज्ञात में मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरा मुकदमा आवास विकास परिषद के 45 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिसमें आवास विकास के वर्तमान अधिकारियों से भी पुराने तैनात रहे अधिकारियों और व्यापारियों की सूची मांगी गई है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बयान भी दर्ज कराए जाएंगे।
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