मेरठ। गृहकर में बढ़ते विवाद को देखते हुए नगर निगम ने 20 प्रतिशत की छूट देने की अवधि बढ़ा दी है। अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने बताया कि पहले छूट के साथ गृहकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है। निगम द्वारा गृहकर पर आई आपत्ति के निस्तारण के चलते बुधवार को एक दिन में 1.10 करोड़ की वसूली हुई है। उन्होंने बताया कि गृहकर पर आने वाली आपत्ति का निस्तारण स्वकर प्रपत्र भराकर कराया जा रहा है। इससे भवन स्वामियों को राहत भी मिल रही है। गृहकर की वसूली को देखते हुए छूट की अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने अपील की है कि भवन स्वामी अपने बिल को संशोधित कराकर गृहकर जमा कर लें और 20 प्रतिशत की छूट का लाभ पाए।