मेरठ। आपका बाजार मामले में मुआवजा और क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर दायर अवमानना के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में अग्रिम तिथि तय होकर सुनवाई होगी। वहीं कमेले के मामले में चीफ जस्टिस ने सुनवाई की, लेकिन अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है।
आपका बाजार मामले में जिलाधिकारी द्वारा पुर्नअधिग्रहण की कार्रवाई की गई थी। इसका मूल्यांकन 34 करोड़ रुपये आंका गया था, लेकिन जमीन मालिक द्वारा कब्जे से लेकर अधिग्रहण भुगतान तक की क्षतिपूर्ति 15 प्रतिशत ब्याज की दर से देने का वाद हाईकोर्ट में दायर किया था। प्रशासन न तो धनराशि का भुगतान करा पाया और न ही जमीन खाली करा पाया। इस पर जमीन मालिक ने कोर्ट के आदेश की अवमानना का वाद दायर कर दिया। इस वाद में जिलाधिकारी को नोटिस प्राप्त हुआ था और सोमवार की तिथि सुनवाई के लिए तय थी, लेकिन सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।