मेरठ। न्यायालय एसीजेएम-1 एमपी-एमएलए कोर्ट नदीम अनवर ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कई तिथियों से न्यायालय में पेश नहीं होने पर बिजनौर के पूर्व सांसद मलूक नागर के गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए हैं।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कस्बा मवाना में चुनावी रैली करने पर पूर्व सांसद मलूक नागर, विधायक अतुल प्रधान सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। उक्त मुकदमे में विधायक अतुल प्रधान द्वारा अपनी जमानत करा ली थी। लेकिन मलूक नागर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। जिसके बाद न्यायालय ने पूर्व सांसद मलूक नागर के एनबीडब्ल्यू वारंट करते हुए 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
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