इस मामले में मृतक गौरव के पिता रविंद्र की ओर से जानसठ कोतवाली में मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, शाहनवाज (मृतक), अफजाल और इकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जबकि मृतक शाहनवाज के पिता सलीम की ओर से दोनों मृतकों सचिन व गौरव के अलावा उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसआईटी ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर लगा दी थी, जबकि दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दी थी। अफजाल और इकबाल को क्लीन चिट दे दी थी।
यह मुकदमा एडीजे हिमांशु भटनागर की कोर्ट संख्या-सात में चल रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अफजाल और इकबाल को समन भेज कर कोर्ट ने तलब किया था। जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था। बाद में दोनों जेल से जमानत पर छूट गए थे। इस मामले में पांच आरोपी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर तभी से जेल में बंद है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों के तर्क और बहस पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से दस और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता जिंदल ने बताया कि अदालत ने कवाल कांड में जजमेंट के लिए छह फरवरी की तारीख नियत की है।
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