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यूपी: लूट-हत्या मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 15-15 हजार का जुर्माना

Thu, 04 Apr 2019 07:06 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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सांकेतिक तस्वीर
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मुजफ्फरनगर में ककरौली रजबाहे के पास जून-2015 में युवक की हत्या कर बाइक और मोबाइल लूटने के मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट ने तीन हत्याभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ककरौली थाना क्षेत्र में रजबाहे के पास गत 27 जून 2015 को बाइक सवार बेहड़ा सादात निवासी राशिद से तीन बदमाशों ने बाइक और मोबाइल लूट लिया था। विरोध करने पर राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक राशिद के भाई हाशिम ने घटना में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ककरौली पुलिस की जांच में वारदात को अंजाम देने में गुलफाम पुत्र इरशाद निवासी सुजडू, नरेंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय सुधीर निवासी शाहबुद्दीनपुर रोड शहर और सुलेमान पुत्र नसीम निवासी भोकरहेड़ी हाल निवासी सुजडू का नाम सामने आया था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई।
 
अभियोजन की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार त्यागी और आशीष त्यागी ने पैरवी की। अदालत में सात गवाह और सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने सुबूतों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को राशिद की हत्या व लूट में दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों हत्यारोपियों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 
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वहीं, गुलफाम को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों गुनाहगारों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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