मेरठ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम और पुलिस-प्रशासन शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकृत नगर निगम का प्रवर्तन दल और संपत्ति अधिकारी अभियान का दिन तो तय करते हैं लेकिन पुलिस बल नहीं मिलने पर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देकर लौट जाते हैं। याचिकाकर्ता अनिल व्यास का कहना है कि वे इस सबकी जानकारी हाईकोर्ट को देंगे। कोर्ट इस मामले में 4 जनवरी 2021 को सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट ने भगत सिंह मार्केट, वैशाली कालोनी के गेट के सामने, गांधी आश्रम से तेजगढ़ी और सेंट्रल मार्केट शास्त्रीनगर से अतिक्रमण हटाने के साथ ही जिलाधिकारी से शपथपत्र दाखिल करने के आदेश दिए थे। नगर निगम ने केवल भगत सिंह मार्केट का अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता ही पूरी की, लेकिन बाकी का अतिक्रमण नहीं हटाया। गत शुक्रवार को सेंट्रल मार्केट का अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पुलिस बल न मिलने पर दो दिन का समय देकर लौट गई थी।
रविवार को भी नहीं चला अभियान
निगम के संपत्ति अधिकारी राजेश सिंह ने रविवार को सेंट्रल मार्केट में अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस बल नहीं मिलने पर अभियान नहीं चलाया गया।
आज पुराना कमेला से अभियान चलाने की तैयारी
नगर निगम के प्रवर्तन दल अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल राजकुमार बालियान ने बताया कि आज पुराना कमेला पुलिया से हापुड़ अड्डा तक का अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। रविवार को टीम ने लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। वहीं, संपत्ति अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल मार्केट में अभियान चलाने के लिए रविवार को पुलिस नहीं मिली। अगर आज मिली तो सेंट्रल मार्केट में भी अभियान चलाएंगे। 22 दिसंबर को वैशाली कालोनी के गेट के सामने से अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
भगत सिंह मार्केट में फिर हुआ अतिक्रमण
भगत सिंह मार्केट में नगर निगम द्वारा 10 दिसंबर को चलाए अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापार संघ नेताओं और भाजपाइयों ने विरोध किया था। हाईकोर्ट का आदेश होने की बात सुनकर नेता और भाजपाई वहां से चले गए थे। इसके बाद अतिक्रमण हटाकर टीम लौट आई थी। जिलाधिकारी को कार्रवाई का शपथपत्र 14 दिसंबर को हाईकोर्ट में दाखिल करना था लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पाया। इस बीच मार्केट में फिर अतिक्रमण हो गया है। ठेले और रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा लिया है। पुलिस ने शनिवार को 22 व्यापारियों पर केस दर्ज किया। इसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है।