सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान
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बचाव पक्ष नहीं दे सका कोई ठोस साक्ष्य
जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी साहिल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, लेकिन वह कोई ठोस प्रमाण अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद अदालत ने मामले से जुड़े अभिलेखों को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मपुरी थाने के तीन पुलिस कर्मियों को साक्ष्यों सहित अदालत में बुलाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की अधिवक्ता इनसे सवाल भी कर सकती हैं।
बचाव पक्ष ने अदालत से मांगा था समय
आरोपी साहिल की अधिवक्ता रेखा जैन ने अदालत को बताया था कि उनके पास फिलहाल बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने अदालत से कुछ और समय देने की मांग की थी।
अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की और साथ ही संबंधित पुलिस कर्मियों को सभी जरूरी अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।
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पत्नी और प्रेमी दोनों कारागार में बंद
सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृतक की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला दोनों ही मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। इस मामले में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस पहले ही दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। पीड़ित पक्ष की ओर से सभी गवाह और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए जा चुके हैं और अब मामला बचाव पक्ष के साक्ष्यों के चरण में पहुंच चुका है।