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मेरठ का कपसाड़ कांड: पारस सोम की उम्र को लेकर हुई सुनवाई, 'मास्टरजी' पर है दारोमदार, जानें कोर्ट ने क्या कहा

Thu, 22 Jan 2026 11:16 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

Meerut News: यूपी के मेरठ स्थित कपसाड़ गांव में सुनीता की हत्या के बाद उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुख्य आरोपी पारस सोम जेल में बंद है। कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। 
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पारस सोम और रूबी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मेरठ स्थित सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या कर उसकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले में जेल में बंद आरोपी पारस सोम की उम्र पर बृहस्पतिवार को एससी-एसटी कोर्ट में सुनवाई हुई। उम्र का पुख्ता सबूत नहीं होने पर अदालत ने अब सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि लगाई गई है। स्कूल के शिक्षक को रिकॉर्ड के साथ 31 जनवरी को तलब किया है, जिसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेगी।
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रूबी और आरोपी पारस सोम का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कपसाड़ गांव में आठ जनवरी को सुनीता की हत्या के बाद उनकी बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी पारस सोम को पुलिस ने तीन दिन बाद रुड़की से गिरफ्तार कर लिया था। रूबी भी सकुशल बरामद हो गई थी। पारस तभी से जेल में बंद है। पारस के परिजनों का कहना है कि वह नाबालिग है।
 

रूबी और आरोपी पारस सोम - फोटो : पुलिस
गत 14 जनवरी को पारस सोम के अधिवक्ता सुनील शर्मा, संजीव राणा उर्फ संजू राणा, विजय शर्मा और बलराम सोम ने एससी-एसटी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसमें पारस सोम को नाबालिग बताते हुए मामले को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित करने की मांग की थी। इसके लिए पारस सोम का आधार कार्ड, जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाड़ का परिचय पत्र, हाईस्कूल की अंकतालिका भी साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें पारस सोम की जन्म तिथि 11 मई 2008 बताई गई है। इस पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार की तिथि नियत की गई थी। 
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बृहस्पतिवार को कोर्ट ने पुख्ता साक्ष्य के लिए गवाहों को बुलवाया और 31 जनवरी की तारीख लगाई है। इसके लिए शिक्षक को तलब किया है, जिस जनता आदर्श इंटर कॉलेज स्कूल कपसाड़ से पारस ने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अदालत ने अभियोजन पक्ष और वादी पक्ष को सूचना भेजी थी। सुनवाई में दोनों पक्षों के दावे सुने जाएंगे और आरोपी की उम्र तय करने का निर्णय होगा। पारस के अधिवक्ता के अनुसार स्कूल के शिक्षक को रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। नोटिस तामील हो गए हैं। रूबी के परिजनों को भी नोटिस दिया गया है, उन्हें भी अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में बुलाया है।

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