15 वर्षीय पुत्री से छेड़छाड़ और मारपीट के सात साल पुराने मामले में शुक्रवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट-द्वितीय ने दोषी पिता को चार वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामला ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उसका पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। बच्चों के सामने गाली-गलौज करता था। 2 नवंबर 2018 की रात आरोपी ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
चोरी के तीन मामलों में दोषी को आठ माह का कारावास
चोरी के तीन मामलों में दोषी इरफान उर्फ चाउमीन निवासी छतरी वाला पीर थाना देहली गेट को एडीजे-3 ने शुक्रवार को सजा सुनाई। तीनों मुकदमे वर्ष 2021 के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के थे। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर एक मुकदमे में आठ माह, दूसरे में छह माह और तीसरे में आठ माह की सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। तीनों मामलों में आरोपी पर 200-200 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।