पांच साल पहले थाना दौराला में अपहरण कर हत्या के मामले में 12वें अपर जिला जज पीएन पाण्डेय ने अजय व विकास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया। साथ ही इसी मामले में आनन्द को 10 साल व अनूप को साक्ष्य मिटाने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई। मामला यूपी के मेरठ जिले का है।
अभियोजन के अनुसार वादी विकास पुत्र जयपाल निवासी मनोहर की पट्टी, थाना दौराला ने 03 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके अनुसार भाई विनीत (20) गत शाम तालाब पर गया था। उसके बाद नहीं लौटा। उसके भाई से आनन्द पुत्र गजे सिंह मिला था। अगले दिन आनन्द से विनीत के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि विनीत की अपहरण कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आनन्द, विकास पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम मनोहर पट्टी, अजय पुत्र शौराज सिंह व अनूप पुत्र शौराज निवासी ग्राम खानपुर थाना खतौली और सचिन पुत्र कुंवरपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।