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Meerut: छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ में 20 साल की सजा, महज इतने दिनों में आ गया फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Thu, 17 Jul 2025 09:45 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

Court's decision: हस्तिनापुर क्षेत्र में हुई इस घटना की रिपोर्ट 6 जुलाई 2024 को दर्ज कराई गई थी। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक साल में ही फैसला आ गया। तब से आरोपी जेल में ही बंद था।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम यशपाल सिंह लोधी ने छह साल की बच्चाी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर हस्तिनापुर के भीमनगर निवासी अंकित उर्फ काला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक साल में ही अपना निर्णय सुना दिया।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि यह घटना गत वर्ष 2024 में थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में घटी थी। बच्ची के पिता ने 6 जुलाई 2024 को थाना हस्तिनापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 6 साल की बेटी घर पर अकेली थी। वह अपनी पत्नी के साथ चारा लेने के लिए बाहर खेत पर गए थे। तभी आरोपी ने बच्ची को अकेला पाते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की थी। न्यायालय में सरकारी वकील ने मुकदमे को साबित करते हुए सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
 
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एक साल से जेल में बंद है
एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर अंकित उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी है। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय विशेष पॉक्सो ने अंकित उर्फ काला को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

 
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