न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम यशपाल सिंह लोधी ने छह साल की बच्चाी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर हस्तिनापुर के भीमनगर निवासी अंकित उर्फ काला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक साल में ही अपना निर्णय सुना दिया।