संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र की छात्रा का पीछा करने, गाली-गलौज करने और तेजाब डालने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी पाए गए अमन सैफी को एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़िता के पिता ने 16 अगस्त 2023 को मेडिकल थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री का आरोपी अमन सैफी लगातार पीछा करता है। विरोध करने पर वह गाली-गलौज करता था और तेजाब डालने की धमकी भी देता था। शिकायत के आधार पर मेडिकल थाने में आरोपी के खिलाफ धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 30 अगस्त 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सजा सुनाई।
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