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Meerut News: यौन हिंसा के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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मेरठ। बालक से यौन हिंसा के आरोपी को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। पीड़ित पिता ने 8 फरवरी 2018 को मेडिकल थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि उसके आठ वर्षीय पुत्र के साथ ऋषिपाल सिंह ने यौन हिंसा की। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बृहस्पतिवार को न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो- कोर्ट संख्या 3 ने ऋषिपाल सिंह को दोषी करार देकर 20 साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। संवाद
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