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भाभी की हत्या करने वाले देवर को उम्रकैद

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- घरेलू कहासुनी में पांच साल पहले काशीराम कालोनी में किया था कत्ल- न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने घरेलू विवाद में भाभी गुलिस्ता की चाकू मारकर हत्या करने वाले देवर महबूब निवासी केएस 172 काशीराम कालोनी, लाेहियानगर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना खरखौदा पर अयूब पुत्र फारुख ने 16 जुलाई 2020 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि घटना के दिन उसकी पत्नी गुलिस्ता और दो बच्चे तथा आरोपी उसका भाई महबूब घर पर थे। महबूब नशा करने का आदी है, जिस बात को लेकर वह गुलिस्ता के साथ लड़ाई करता था। 16 जुलाई को इसी बात को लेकर कहासुनी होने पर महबूब ने सुबह 11ः30 बजे उसकी पत्नी गुलिस्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया था। तभी से हत्यारोपी महबूब जेल में बंद है।
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एसएसपी डॉ विपिन ताडा के अनुसार पुलिस ने जांच के उपरांत 28 अगस्त 2020 को महबूब के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा हैै। जिसका सरकारी वकील नेे कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया।

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