बालिका के साथ दुष्कर्म करके उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। विशेष लोक अभियोजक विनीश कुमार के अनुसार गांव के सूरजभान ने पुलिस को बताया था कि उसने अशोक कुमार को पन्नी नरेंद्र त्यागी के खेत में डालते देखा था। पुलिस ने अशोक कुमार को दबोच लिया था।
कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 में दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 364 में दस वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 में 20 साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।