-अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया
- सुपर ग्रीन विलेज में तीन साल पहले की थी विक्की शर्मा की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पारिवारिक और संपत्ति विवाद में अपने भाई की हत्या करने वाले रिंकू शर्मा को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यह फैसला अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन संख्या -2 ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, यह घटना 3 दिसंबर 2023 को हुई थी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सुपर ग्रीन विलेज कॉलोनी में हत्या की वारदात हुई थी। सुनील शर्मा के बेटे रिंकू शर्मा ने अपने भाई विक्की शर्मा की गोली मारकर हत्या की थी। शुरुआत में रिंकू ने हत्या का आरोप अज्ञात लोगों पर लगाया था। हालांकि, पुलिस की कड़ी पूछताछ और आठ घंटे की जांच के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रिंकू ने दावा किया था कि विक्की ने बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन जांच में यह आरोप गलत पाया गया। पुलिस ने पाया कि हत्या का असली कारण संपत्ति और पारिवारिक विवाद था। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सभी सबूतों पर विचार करते हुए रिंकू शर्मा को अपने भाई की हत्या करने का दोषी पाते हुए दंडित किया है।