यूपी में कवाल कांड के विरोध में नंगला मंदौड़ की महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ. संजीव बालियान, बिजनौर सांसद भारतेंद्र सिंह, सरधना विधायक संगीत सोम, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची आदि के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय मधु गुप्ता की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने यह कार्रवाई की है।
पढ़ें : भाजपा नेता के जहरीले बोल, नहीं सुधरे तो फेंक आऊंगा बंगाल की खाड़ी में
इस मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने आगामी सुनवाई के लिए 19 जनवरी 2018 की तिथि नियत की गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने उक्त सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की पुष्टि की है। वर्ष 2013 को कवाल कांड के विरोध में हिंदू संगठनों ने नंगला मंदौड़ में महापंचायत की थी। इस महापंचायत के बाद जिले में दंगा भड़क गया था। तब शासन के निर्देश पर सिखेड़ा थाने में पुलिस की ओर से नंगला मंदौड़ में हुई दोनों महापंचायतों में शामिल हुए सुरेश राणा, डॉ संजीव बालियान, संगीत सोम, भारतेंद्र सिंह, उमेश मलिक, साध्वी प्राची आदि के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। यह मुकदमे एसीजेएम द्वितीय मधु गुप्ता की कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें शुक्रवार को तारीख थी, मगर उक्त आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर न्यायालय ने इनके गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/