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Meerut News: जीएसटी अधिकारियों की पहल से अवैध माल परिवहन पर लगी रोक

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-परिवहन कारोबारियों ने जताया आभार
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माई सिटी रिपोर्टर

मेरठ। सीसीएस यूनिवर्सिटी रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में परिवहन एवं व्यापार से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक हुई। बैठक में जीएसटी अधिकारियों एवं परिवहन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ई-वे बिल क्लोजिंग ( ई-वे बिल क्लोजिंग ) अनिवार्य नहीं है। यह पूर्णतः स्वैच्छिक प्रक्रिया है। साथ ही बिल-टू-शिप-टू व्यवस्था से संबंधित नवीनतम अपडेट साझा करते हुए बताया गया कि अब ऐसे मामलों में शिप-टू जीएसटीएन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे माल की वास्तविक डिलीवरी एवं ट्रैकिंग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।
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बैठक में जीएसटी विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की विशेष सराहना की गई। अधिकारियों की सतत निगरानी, प्रभावी कार्रवाई एवं कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप बसों के माध्यम से बिना उचित दस्तावेजों के भेजे जाने वाले माल की आवाजाही में कमी आई है। परिवहन व्यवसायियों ने इसे विभाग की सक्रिय कार्यशैली और सकारात्मक सहयोग का परिणाम बताया।

ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अनेजा ने कहा कि जीएसटी विभाग और परिवहन संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ी है। परिवहन क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास हुए हैं।
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बैठक में यूपी मोटर कांग्रेस मेरठ जोन के अध्यक्ष पिंकी चिन्योटी, पंकज अनेजा, अरविंद पुंडीर, दीपक, मयंक मक्कड़, धीरज चौधरी सहित काफी संख्या में ट्रांसपोर्ट व्यापारी रहे।


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