मेरठ। होटल हारमनी इन में कैसीनो पकड़े जाने के मामले में गिरफ्तार हुए भाजपा नेता नवीन अरोड़ा समेत नौ आरोपियों की अंतरिम जमानत पर अब 13 नवंबर को सुनवाई होगी। वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख लगाई है। इस मामले में आदिल खान के बयान के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 112 बढ़ाई है। छोटे संगठित अपराधों से संबंधित इस धारा में सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
नौचंदी थाने के गढ़ रोड स्थित हारमनी इन होटल में 21 अक्तूबर को पुलिस ने छापा मारकर कैसीनो पकड़ा था। मुकदमे में शास्त्रीनगर निवासी होटल स्वामी भाजपा नेता नवीन अरोड़ा, राकेश सहगल निवासी वेस्टर्न कचहरी रोड (धागा कारोबारी), मोहित टंडन निवासी जागृति विहार (हैंडलूम व्यापारी), गौरव कंसल निवासी वेस्टर्न कचहरी रोड (स्पेयर पार्ट्स कारोबारी), राजकुमार निवासी बेगमबाग (हैंडलूम कारोबारी), राजीव गुलाटी निवासी बेगम बाग (कपड़ा कारोबारी), संजय अरोड़ा निवासी शास्त्री नगर (अधिवक्ता इनकम टैक्स विभाग), देवेंद्र पाल सेठी निवासी सिविल लाइल (फल आढ़ती), होटल के पार्टनर राजेश मिगलानी, राजेश जुनेजा, अशोक तनेजा, अमित चांदना के साथ मैनेजर आदिल खान व रजत सिंह और हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आठ आरोपी नवीन अरोड़ा, राजीव, राजकुमार, राकेश, संजय, मोहित, देवेंद्र और गौरव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। रविवार को पुलिस ने होटल मैनेजर आदिल खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसे भी अंतरिम जमानत मिल गई थी। सोमवार को नवीन अरोड़ा समेत आठ आरोपियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते कोर्ट ने अब अंतरिम जमानत पर सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि लगाई है।
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को दी जा रही दबिश
होटल से सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में ली थी। उसकी डीवीआर को पुलिस ने एक्सपर्ट से खुलवाया है, जबकि होटल स्वामी की तरफ से उसका पासवर्ड नहीं दिया गया था। फुटेज से पुलिस कैसीनो खेलने जाने वाले लोगों की एंट्री फीस के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा कैसीनो टेबल उपलब्ध कराने वाली दिल्ली की कंपनी के खिलाफ भी मामले में सबूत जुटा रही है। कंपनी के मालिकों भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा। फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है।