अवैध मंडपों पर होने वाली सुनवाई टली
मेरठ। शहर में लगने वाले जाम के लिए याचिकाकर्ता सचिन सैनी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्तूबर तय कर दी है। जनहित याचिका में विवाह मंडपों को शहर में लगने वाले जाम का जिम्मेदार बताया गया था। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मंडप संचालकों को नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने के आदेश एमडीए को दिए थे। एमडीए ने शहर के 163 मंडप संचालकों को नोटिस जारी किए थे। जिसमें से 139 अवैध मंडपों की सूची भी हाईकोर्ट को सौंपी जा चुकी है।
इससे पहले मंडप संचालकों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की थी, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने खाजिर कर दिया था। हालांकि, मंडप संचालकों ने कहा था कि हम शहर में लगने वाले जाम के लिए गंभीर हैं।