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अब जुर्माने के साथ भरा जाएगा जीएसटीआर रिटर्न  

Mon, 22 Jan 2018 09:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
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लोगो - फोटो : अमर उजाला
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत दिसंबर माह का जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करने की सोमवार को आखिरी तारीख थी। मंगलवार से जुर्माने के साथ ही यह रिटर्न भरा जाएगा।
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जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की पहले आखिरी तारीख 20 जनवरी थी। जीएसटी नेटवर्क के सर्वर में खराबी के कारण शहर से सैकड़ों व्यापारी, वकील और जीएसटी प्रैक्टिशनर रिटर्न नहीं भर सके थे। 20 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे से मध्याह्न 3:30 बजे तक सर्वर बंद रहा था और इसके बाद भी सर्वर पूरी तरह से नहीं चला था। वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पीपी सिंह ने बताया कि आखिरी तारीख पर बड़ी संख्या में रिटर्न दाखिल न होने पर जीएसटी काउंसिल ने 3बी फार्म भरने की तारीख दो दिन बढ़ा दी थी। 22 जनवरी तक दिसंबर माह का जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की तारीख थी। 

उन्होंने बताया कि सोमवार देर शाम तक सर्वर में गड़बड़ी या रिटर्न भरने में दिक्कत की कोई सूचना नहीं थी। देर रात 12 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने लोग रिटर्न नहीं भर सके हैं। जो रह जाएंगे, उन्हें प्रतिदिन जुर्माने के हिसाब से रिटर्न दाखिल करना होगा। जीएसटीआर 3बी के लिए हर माह की 20 तारीख तय है। इस संबंध में मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि रिटर्न भरने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई।
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विलंब शुल्क हुआ कम
वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि अब विलंब शुल्क 50 रुपये प्रतिदिन देना है, जबकि निल रिटर्न वाले कारोबारियों का विलंब शुल्क अब सिर्फ 20 रुपये प्रतिदिन लगेगा।

क्या है जीएसटीआर-3बी
जीएसटीआर 3बी में बिक्री, खरीद और टैक्स संबंधी सूचनाओं का सिर्फ मोटा-मोटा आंकलन भरकर जमा करना होता है। यह रिटर्न भरने के बाद भी जीएसआर-1, 2 और 3 अलग से भरने होते हैं।
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