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जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की पत्नी को मिला क्लेम

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जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की पत्नी को मिला क्लेम
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मेरठ। दुर्घटना में मृत्यु होने पर जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की पत्नी को 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया गया है। वाणिज्य कर विभाग के एडशिनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडेय ने बताया कि मेरठ जोन में पंजीकृत फर्म परफेक्ट पॉली प्रोडक्ट्स के मालिक उस्मान सैफी की छह मार्च 2019 को मौत हो गई थी। उनकी पत्नी यासमीन ने पंजीकृत व्यापारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले लाभ दुर्घटना बीमा का क्लेम प्रस्तुत किया था। शासन की स्वीकृति पर बुधवार को यासमीन को 10 लाख रुपये का भुगतान ट्रेजरी से किया गया। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर शशि भूषण सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर आरए सेठ, इरफान सैफी, मुनव्वर, जाहिद, नसीम आदि रहे।
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