ब्रजभूषण अग्रवाल के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि वाद की सुनवाई के दौरान दोनों अभिनेताओं गोविंदा और जैकी श्रॉफ को दो बार नोटिस तामील कराए गए, मगर वो फोरम के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। फोरम के अध्यक्ष लुकमानुल हक और सदस्य बबीता देवी ने दर्द निवारक तेल निर्माता कंपनी, विज्ञापन करने वाले दोनों अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ आदि सभी पांचों प्रतिवादी को अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी माना। फोरम ने एक माह में वाद दायर करने के समय से सालाना नौ प्रतिशत ब्याज की दर से 26,710 रुपये वापस करें।
अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि यह रुपये 15 दिसंबर तक अदा करने के आदेश फोरम ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि इस अवधि में पीड़ित उपभोक्ता को रुपये नहीं मिले तो फोरम में भुगतान दिलाने को अर्जी दायर की जाएगी। तब सालाना 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रुपये अदा करने होंगे।
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/