पूर्व प्रधान 15 जुलाई 2021 की सुबह बाइक पर सवार होकर अपने खेत में गया था। हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की और इसके बाद शव को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया था। मृतक के बेटे युद्धवीर सिंह ने गांव के ही विजयपाल, उसके बेटे अंकुर, नीशू उर्फ अजीत, भतीजे गोविंदा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में ढांसरी गांव के सौरभ का नाम प्रकाश में आया। पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह में हुई। सोमवार को आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने हत्या में दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 201 में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।