शामली, कैराना। कोर्ट ने बुधवार को चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2006 में मोहल्ला आलकलां निवासी नंदू के विरुद्ध थाना कैराना में चोरी व माल बरामदगी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बुधवार को न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2012 में ग्राम मवी निवासी हरेंद्र के विरुद्ध भी थाना कैराना पर चोरी करने व माल बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 6,000 रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
इसी तरह वर्ष 2003 में शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरेंद्र नगर निवासी शहजाद के विरुद्ध कोतवाली शामली में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय सीजेएम द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5,000 रुपये के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 2013 में ग्राम मवी निवासी समयदीन के विरुद्ध कैराना थाने पर खनन अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।