मेरठ। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इंसाफ न मिलने पर परीक्षितगढ़ ब्लाक के अहमदपुरी गांव निवासी किसान लोकेश शर्मा हाईकोर्ट पहुंच गया। किसान का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए मवाना तहसील के अधिकारियों ने पांच बार आदेश दिया, बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण को लेकर डीएम और एसडीएम मवाना से 28 मार्च तक हलफनामा प्रस्तुत करने के कोर्ट ने आदेश दिए है।
यह मामला परीक्षितगढ़ के अहमदपुरी गांव का है। रास्ते को चौड़ा करने को लेकर किसान लोकेश शर्मा का गांव के लोगों से विवाद चल रहा है। बताया गया कि अगस्त 2022 में रास्ता चौड़ा होने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने दीवार हटवा दी थी। नाली और चैनल लगवाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। किसान ने 18 बार प्रशासनिक अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देकर रास्ता चौड़ीकरण की मांग रखना बताया है। अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, जिसके चलते अब वह हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने डीएम और एसडीएम मवाना से 28 मार्च 2025 तक इस प्रकरण से संबंधित हलफनामा प्रस्तुत करें। डीएम वीके सिंह ने बताया कि यह मामला पुराना है और कोर्ट में विचाराधीन है। प्रकरण से संबंधित जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे।