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यूपी: अवैध कब्जे से पांच बेदखल, 1.19 करोड़ जुर्माना, 21 साल से हड़प रखी है नलकूप विभाग की जमीन

Tue, 15 Oct 2019 03:51 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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मेरठ में गढ़ रोड स्थित सरायकाजी में नलकूप विभाग की जमीन पर निर्माण कर कब्जा करने पांच लोगों को जमीन से बेदखल करने के साथ ही करीब 1.19 करोड़ रुपये जुर्माना वसूली का आदेश एसीएम सिविल लाइन की कोर्ट ने दिया है। 

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सरायकाजी में नलकूप विभाग की जमीन है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जे कर अवैध निर्माण कर लिए थे। जांच में जब मामला सामने आया था तो सभी को नोटिस जारी किए गए। लेकिन सभी कब्जेदार अपने-अपने पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत कर जमीन अपनी होने का दावा करने लगे।

जिसके चलते मामला पीपी एक्ट के तहत एसीएम सिविल लाइन कोर्ट में चला गया। ये सभी लोग इस जमीन पर 21 साल 6 माह से काबिज थे। लगातार सुनवाई के बाद भी इस मामले में कोई परिणाम नहीं आ रहा था।

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कोर्ट ने की लगातार सुनवाई
पिछले दिनों जिलाधिकारी ने सभी प्रशासनिक कोर्ट में लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई कर निस्तारण के आदेश दिए थे। जिस पर एसीएम सिविल लाइन ने इस मामले में लगातार सुनवाई की और सोमवार को आदेश पारित कर दिए। 

आदेश में राजीवपुरम निवासी सब इंस्पेक्टर संतराम वर्मा पर 5,29,975, बलवंत नगर निवासी बिल्डर अशोक गर्ग पर 49,66,500 रुपये, बी-53 सम्राट पैलेस निवासी राजकुमार तनेजा पर 19,24,000 रुपये, मोहन गैस एजेंसी के मालिक देवेंद्र मोहन पर 30,15,375 रुपये, 503/3 गंगानगर निवासी दो भाइयों जितेंद्र कुमार और मनोज कुमार पर 4,56,875 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ जमीन से बेदखल करने आदेश दिया गया है। 

वसूली तक देना होगा ब्याज
एसीएम कोर्ट ने आदेश में जमीन से बेदखली और जुर्माना जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही आदेश के दिन से जुर्माना जमा करने के दिन तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी कुल जुर्माने पर देना होगा। 
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