स्कूल में बच्चे, शिक्षक या स्टाफ को बुलाया तो होगी एफआईआर
मेरठ। अगर दो अप्रैल तक कोई भी विद्यालय खुला तो उसके प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में यह आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्कूल बंद रहें और किसी को भी (विद्यार्थी या शिक्षक) विद्यालय न बुलाया जाए। इसके बावजूद कुछ विद्यालय खासकर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय खुलने की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने बताया कि अग्रिम आदेश तक सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। फिर भी लोगों द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षकों और स्टाफ को विद्यालय बुलाया जा रहा है, जबकि स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी को बुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी कई स्कूलों की खुलने की सूचनाएं थीं, जिन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए।