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Meerut News: दहेज उत्पीड़न व तीन तलाक देने पर प्राथमिकी दर्ज

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दौराला। सिवाया गांव निवासी विवाहिता रुकसाना की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न और तीन तलाक देने के आरोप में दौराला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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दर्ज प्राथमिकी में रुकसाना ने बताया कि वर्ष 2012 में उसका निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से पति अब्दुल कादिर, देवर आरिफ, ननद रेशमा व शमा, चचिया ससुर का बेटा परवेज शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। आए दिन उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी। पति शराब और नशे की हालत में उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
7 अप्रैल 2026 की रात आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर गला दबाने का प्रयास किया और बेहोशी की हालत में उसे तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। पहले शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अब न्यायालय के आदेश पर दौराला पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि जांच की जा रही है।
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