संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। मेरठ विकास प्राधिकरण ने मटौर पावर ग्रिड बिजली घर के सामने बिल्डर प्रमोद कुमार और अनुज कुमार द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के करीब 6500 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी विकसित करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
उप-प्रभारी प्रवर्तन जितेंद्र कुमार ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी ने 24 जनवरी 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया था। इसके बाद 5 जून 2025 को अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया था। बिल्डरों ने दोबारा बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण जारी रखा। इस पर कारण बताओ और कार्य रोको नोटिस जारी किया गया। क्षेत्रीय सुपरवाइजरों के भ्रमण के दौरान भी आरोपी सक्षम अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर दोबारा निर्माण करते मिले। इस पर अधिकारियों के आदेश पर दोनों बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।