मुंडाली। मुंडाली थाने में गांव समयपुर निवासी दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि ग्राम सभा समयपुर द्वारा 22 मार्च 1973 को 100 वर्ग गज भूमि आवासीय पट्टा उसके दादा छोटेलाल को आवंटित किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद पिता लक्ष्मीचंद व दो भाई काबिज हुए। गांव के ही अव्वल सिंह, धीर सिंह, कुशल पाल, टीटू, करण, शिवम ने जबरन प्लॉट को हड़पने के लिए कब्जा कर लिया। फर्जी दस्तावेज बनाकर तीन लाख रुपये की 16 जुलाई 2017 को रसीद तैयार करके सिविल कोर्ट में प्राथमिकी के लिए वाद दायर किया। 4 फरवरी 2024 को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को इसे निरस्त कर दिया। अब प्लॉट पीड़ित के पास है। फर्जी रसीद बनाकर कोर्ट को गुमराह करने, धोखाधड़ी करने, जान से मारने की धमकी देने और झूठी प्राथमिकी दर्ज कराकर जेल भिजवाने की धमकी देने के आरोप में अव्वल सिंह, धीर सिंह, कुशल पाल, टीटू, करण, शिवम को नामजद करते हुए थाना मुंडाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ किठोर प्रमोद सिंह ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।