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Meerut News: किसान को गोली मारने के मामले में दो नामजद समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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सरधना। थाना क्षेत्र के छुर गांव में सिपाही शिवा के वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान किसान रामवीर उर्फ भोलू (45) को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दो अमित नाम के दोस्तों और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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बता दें कि शनिवार को गांव निवासी सिपाही शिवा की शादी से एक दिन पहले तिलक समारोह कर ग्रामीणों को दावत दी गई थी। इसी दौरान शराब पीने के दौरान अमित और रामवीर में कहासुनी हो गई। अमित ने तमंचा निकालकर रामवीर को जबड़े में गोली मार दी और वहां से भाग गया। गोली चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल रामवीर को पहले सीएचसी ले जाया गया। गंभीर हालत होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया। सुभारती मेडिकल कॉलेज में घायल का ऑपरेशन कराया गया। पुलिस लगातार गांव में भी निगरानी बनाए हुए है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिये वारदात की गहनता से पड़ताल कर रही है। रामवीर के बेटे निशांत की तरफ से दी गई तहरीर में बताया कि शिवा का तिलक समारोह था। इसमें उनके पिता रामवीर भी गए थे।
खाना खाने के बाद लोग ग्रामीण टून्नू की बैठक में बैठे थे। लगभग दोपहर तीन बजे निशांत अपने पिता से बाइक लेने गया था। जैसे ही वह टून्नू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता को गांव के रहने वाले अमित गोलीमार दी। उसका एक अन्य साथी अमित भी उसके साथ तमंचा लहराते हुए धमकी देकर भाग गया। आरोपी ने पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि वर्ष 2011 में मुख्यारोपी अमित के पिता ऋषिपाल का शव गांव के रास्ते में मिला था। पुलिस की जांच में रामवीर का नाम सामने आया था। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था लेकिन वर्ष 2024 में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रामवीर को बरी कर दिया था। इसके बाद से अमित रामवीर से रंजिश मानता था।
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