मेरठ। सहायक श्रमायुक्त अवधेश वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण एवं संचालित योजनाओं के आवेदन करने के लिए सितंबर तक छूट दी गई है। इस अवधि में श्रमिक छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से श्रमिक पंजीयन में त्रुटि होने, पारिवारिक विवरण फीड न होने, जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट न होने, नवीनीकरण न होने, आधार सत्यापन न होने, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने, जानकारी का अभाव होने जैसे कारणों से छूट का लाभ नहीं ले पाने वालों को अब सितंबर तक अवसर दिया गया है। सभी पैरामीटर्स में छूट प्रदान किए जाने एवं श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण में भी सितंबर तक छूट की व्यवस्था पोर्टल पर की गई है। अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से श्रमिक नवीनीकरण एवं योजनाओं का आवेदन कर सकते हैं। सितंबर के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।