मृत बच्चे के पिता जयपाल ने बताया कि 5 फरवरी 2016 को राजेंद्र के यहां काम करने वाले नौकर राजू पुत्र कालू निवासी गांव भूढ़पुर, थाना रमाला, बागपत ने उसके पुत्र राजन के साथ कुकर्म किया था। इसी संबंध में विष्णु गोयल उर्फ सोनू गोयल ने बच्चे के परिजनों को किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कराने की धमकी दी थी। जयपाल सिंह ने 5 फरवरी को राजू व विष्णु गोयल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें आरोपी राजू जेल में बंद है।
केस की पैरवी करने पर बेटे की हत्या कर दी
पीड़ित जयपाल सिंह ने सीओ को बताया कि आरोपी विष्णु गोयल आदि ने कुकर्म के केस में पैरवी करने को लेकर उसके बेटे राजन का अपहरण कर हत्या कर दी है। परिजनों ने बच्चे के साथ कुकर्म करने भी आशंका जताई है। पुलिस नामजद तहरीर पर अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम जांच में जुटी
बच्चे के हत्याकांड की जांच पड़ताल करने को क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल पर जांच की। थानाध्यक्ष रतनपुरी विरेंद्र कसाना ने बताया कि पुलिस, क्राइम बांच व सर्विलांस टीम इस मामले की जांच में जुटी है। शीघ्र ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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