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ईपीएफ ने वर्ष 2020 में किए 1.86 लाख दावे निस्तारित

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ईपीएफ ने वर्ष 2020 में किए 1.86 लाख दावे निस्तारित
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कोविड में तीन दिन में मिला 88.21 करोड़
- तीन दिन में 98 फीसदी तक दावे निस्तारित कर रहा विभाग
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि एक बड़ा सहारा होता है। जरूरत के समय यह पूंजी ही लोगों का सहारा बनती है। फेसलेस प्रक्रिया की वजह से विभागों में पारदर्शिता आई है। ईपीएफ कार्यालय मेरठ ने 28 दिसंबर 2020 तक सभी कोविड-19 दावे निस्तारित कर दिए हैं। विभाग की मानें तो कोविड योजना में 46,227 अंश धारकों को 88.21 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में कोविड-19 क्लेम सेटेलमेंट स्कीम लांच की गई थी। अधिकारियों का दावा है कि कोविड के सभी दावे तीन से चार दिन में निस्तारित किए गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ अंश धारकों को मिल रहा है। मेरठ कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर में लगभग चार लाख सक्रिय अंश धारक हैं। ईपीएफ खातों की संख्या लगभग 13 लाख है। फेसलेस प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद विभिन्न मदों में 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक क्लेम सेटलमेंट की संख्या 1.38 लाख थी। 1 अप्रैल 2020 से 28 दिसंबर 2020 में बढ़कर 1.86 हजार पहुंच गई। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2020 में 48,237 क्लेम की संख्या बढ़ी हैं। विभागीय अधिकारी इसके पीछे फेसलेस प्रक्रिया को बता रहे हैं। ईपीएफ कार्यालय स्टॉफ 50 प्रतिशत तक कम हो गया है।
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तीन साल से चल रहा फेसलेस प्रक्रिया पर कार्य
कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय तीन साल से फेसलेस प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है। ईपीएफ कमिश्नर प्रथम मोहम्मद शारिक ने बताया कि विभाग में 94 प्रतिशत अंशधारकों के आधार लिंक हैं। 90 प्रतिशत अंशधारकों की केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। अब पैसा सीधा खाते में जाता है। प्रतिमाह विभाग 96 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक दावे निस्तारित कर रहा है।
ईपीएफ दे रहा सर्वाधिक ब्याज
बैंकों में जहां सेविंग अकाउंट, एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट पर 2.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाता है। ईपीएफ की ब्याज की दर 8.50 प्रतिशत है। ईफीएफ कमिश्नर प्रथम मोहम्मद शारिक ने बताया कि वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा अंशधारकों को 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर से पैसा दिया जाएगा। उनके खाते में जल्द ही यह पैसा पहुंच जाएगा।
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इन बातों का ध्यान रखें अंशधारक
- एडवांस चेक की स्थिति में चेक ऑरिजनल लगाएं। फोटोकॉपी लगाने पर चेक निरस्त हो जाते हैं।
- डेथ क्लेम में फार्म-2 में नॉमिनेशन संबंधी जानकारी भरें और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी डालें। पति-पत्नी की ज्वाइंट तीन फोटो अनिवार्य रुप से दें।
- पीएफ निकालने पर नया पीएफ नंबर लें। जानकारी न होने के कारण लोग दोबारा पुराना पीएफ नंबर इस्तेमाल करते हैं।
- आवेदन करने से पूर्व डेट ऑफ एग्जिट की जांच करनी चाहिए।
- क्लेम में माता-पिता, पति-पत्नी के नाम व पहचान में अंतर आने के कारण भी आवेदन निरस्त होते हैं। आवेदन करने से पहले इसकी जांच कर लें।
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