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आसान किश्त योजना: निजी नलकूप उपभोक्ताओं को आज से मिलेगा लाभ

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आसान किश्त योजना: निजी नलकूप उपभोक्ताओं को आज से मिलेगा लाभ
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मेरठ/दौराला। निजी नलकूप श्रेणी (एलएमवी-5) के विद्युत उपभोक्ताओं को भी अब आसान किश्त योजना का लाभ मिलेगा। आज (शनिवार) से योजना के अंतर्गत पंजीकरण की व्यवस्था शुरू होगी जो 29 फरवरी तक चलेगी। पंजीकरण के बाद शहरी व देहात क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान छह किश्तों में कर सकेंगे।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार उन्हें आसान किश्त योजना का लाभ देने जा रही है। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अपने नजदीकह खंड/उपखंड कार्यालय और जन सुविधा केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। योजना में 31 जनवरी तक के विद्युत बिलों में मूल धनराशि को किश्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपनी बकाया मूल धनराशि का पांच प्रतिशत अथवा न्यूनतम 1500 रुपये के साथ माह का वर्तमान बिल जमा करना होगा। इसके बाद वह छह किश्तों में अपने बकाया बिल की मूल धनराशि का भुगतान कर सकेंगे। प्रत्येक मासिक किश्त के साथ उपभोक्ता को अपने वर्तमान बिल का भुगतान भी साथ-साथ करते रहना होगा। यदि किसी कारण उपभोक्ता एक मासिक किश्त और वर्तमान बिल जमा नहीं करा पाता है तो अगले माह उसे दो मासिक किश्त व दो बिलों का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा। सभी छह किश्त जमा कराने के बाद ही उपभोक्ता को सरचार्ज से छूट मिलेगी।
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नोटिस वाले उपभोक्ता भी ले सकेंगे लाभ
आसान किश्त योजना के तहत वह किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे, जिन्हें विद्युत विभाग ने बकाया बिल जमा न करने पर वसूली के लिए धारा 5 के तहत नोटिस जारी किए थे। न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। परंतु उन्हें इसके लिए शपथपत्र जमा करना होगा कि अंतिम निर्धारण के बाद वह समस्त बिलों का भुगतान करेंगे। योजना के तहत बिल संशोधन की भी सुविधा किसानों को दी जाएगी।
आसान किश्त योजना की तिथि बढ़ाई
विद्युत विभाग ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अधिकतम चार किलोवाट के विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) को आसान किश्त योजना का लाभ पाने का एक और मौका दिया है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। जिसे बढ़ाकर 29 फरवरी कर दिया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 24 व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 12 किश्त में बकाया बिल जमा करने की छूट दी है।
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वर्जन -
निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में राहत देने के उद्देश्य से आसान किश्त योजना से जोड़ा गया है। एलएमवी-1 श्रेणी (अधिकतम चार किलोवाट के विद्युत भार तक) के उपभोक्ता भी अब 29 फरवरी तक योजना का लाभ ले सकेंगे। - अरविंद मल्लप्पा बंगारी, एमडी, पीवीवीएनएल
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