होटल ब्लैक पेपर के मालिक मनीष पंवार पर दर्ज दोनों मामलों में पुलिस ने डकैती की धारा हटा दी है। ऐसे में होटल मालिक को जल्द जमानत मिल सकती है। मामले में दरोगा के अधिवक्ता ने भी कहा कि यदि पुलिस ने धारा हटाई है तो सत्ता के दबाव में हटाई है। वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्य के आधार पर ही डकैती की धारा हटाई गई है।
बीते दिनों होटल ब्लैक पेपर में मोहिउद्दीनपुर चौकी इंचार्ज सुखपाल सिंह और होटल मालिक मनीष पंवार के बीच मारपीट हो गई थी। मामले के वायरल हुए वीडियो लखनऊ तक पहुंचे तो डीजीपी ओपी सिंह ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
नहीं मिले डकैती के साक्ष्य
सीओ दौराला पंकज सिंह ने बताया कि महिला वकील ने कंकरखेड़ा थाने में होटल मालिक मनीष के खिलाफ डकैती और छेड़छाड़ की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरोगा सुखपाल सिंह ने भी डकैती, सरकारी असलहा लूटने का प्रयास, लोकसेवक पर हमले की धाराओं में केस दर्ज कराया था। होटल मालिक जिला जेल में हैं। दोनों केस की विवेचना एसआई रविंद्र सिंह कर रहे हैं।
एसपी सिटी रणविजय सिंह का कहना है कि डकैती के साक्ष्य नहीं मिले, धारा हटा दी गई है। दरोगा के अधिवक्ता रामकुमार शर्मा का कहना है कि यदि पुलिस ने डकैती की धारा हटाई है तो केस को कमजेार कर दिया है। वीडियो में भी दरोगा का मोबाइल लूटा गया, यह स्पष्ट हो रहा है। होटल मालिक और कर्मचारियों की संख्या चार से अधिक थी। इसलिए डकैती की धारा नहीं हटनी चाहिए।
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