एनजीटी के आदेशानुसार अब एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन सड़कों पर नही उतर पाएंगे। ऐसे सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनसीआर से बाहर दूसरे जनपदों में इन वाहनों को चलाने के लिए आरटीओ विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि एनजीटी का आदेश लागू कर दिया गया है। यह एक अप्रैल से मान्य होगा। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 10 वर्ष से पुराने और 15 वर्ष से कम आयु वाले डीजल वाहनों को प्रदेश के कुछ जनपदों में चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए वाहन स्वामी को डीजल चालित वाहनों के प्रपत्र संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। जो व्यक्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसके वाहन का पंजीयन निरस्त हो जाएगा।