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Meerut News: रजिस्ट्री विभाग के बाद टोल प्लाजा को डीएम ने जारी किया नोटिस

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मेरठ। जनपद के चारों टोल प्लाजा पर स्टांप शुल्क न देने का मामला डीएम कार्यालय में पहुंच गया। रजिस्ट्री विभाग के बाद डीएम ने शुक्रवार को चारों टोल प्लाजा संचालक को नोटिस जारी कर दिया है। करोड़ों का जुर्माना वसूलने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है।
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सिवाया टोल का ठेका 2016-2017 में एनएचएआई द्वारा हुआ था। उसके बाद मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल प्लाजा, शामली रोड स्थित भूनी टोल प्लाजा और मवाना रोड स्थित भैसा गांव के पास टोल प्लाजा का ठेका हुआ था। निबंधन विभाग ने स्टांप एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। टोल कंपनी अनुबंध स्टांप एक्ट को मानने को तैयार नहीं है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सिवाया टोल पर रजिस्ट्री विभाग ने 25 करोड़ 13 लाख से अधिक के स्टांप चोरी का आरोप लगाया है। सिवाया टोल सहित चारों टोल प्लाजा को रजिस्ट्री विभाग ने नोटिस भेजा हुआ था।
चारों टोल प्लाजा पर रजिस्ट्री विभाग ने जुर्माना लगाया है। जिस पर टोल कंपनी जवाब देने को तैयार नहीं है। मामले की जानकारी लगने पर शुक्रवार को रजिस्ट्री विभाग के पत्र का हवाला देते हुए टोल कंपनी को नोटिस जारी किया है। जुर्माना जमा न करने पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकरण की जांच कराने की जिम्मेदारी एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी को डीएम ने दी है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि एआईजी, डीआईजी स्टांप द्वारा पत्र जारी किया गया है। टोल कंपनी रीवा बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत टोल की स्टांप देना सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश के बाद अब सभी पुराने मामलों की पड़ताल शुरू हुई है।
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