नए साल में वाहन स्वामियों को वाहन का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस कराने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का फीस बढ़ोतरी का शासनादेश लागू हो गया है। शासनादेश के मुताबिक पहले से करीब छह गुणा फीस अदा करनी होगी।
परिवहन विभाग डीएल, वाहन रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और वाहनों का फाइनेंस चढ़वाने के लिए तय फीस वसूलता है। रालस्व बढ़ाने के लिए लंबे समय से पुरानी फीस बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। प्रदेश परिवहन विभागों की मांग को देखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में संशोधन करते हुए नई फीस दरें निर्धारित की थीं। मंत्रालय की नई फीस दरें शुक्रवार से लागू हो गईं। शनिवार से वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए नई फीस दरों का भुगतान करना होगा। एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने बताया कि मंत्रालय का शासनादेश मिल गया है। शनिवार से नई फीस दरें वसूली जाएंगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया जा रहा है। सोमवार तक यह काम पूरा हो जाएगा। शनिवार को मैनुअल फीस लेकर काम किया जाएगा।
ये होगी फीस
मद पुरानी फीस नई फीस
लर्निंग लाइसेंस 60 350
परमानेंट लाइसेंस 300 1000
टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन 60 300
फोर व्हीलर रजिस्ट्रेशन 300 600
टैक्सी रजिस्ट्रेशन 300 1000
बड़े वाहन रजिस्ट्रेशन 600 1500
फाइनेंस चढ़वाने की फीस टू व्हीलर 100 500
फोर व्हीलर 100 1500
बड़े वाहन 100 3000
फिटनेस हल्के वाहन 300 600
फिटनेस हैवी वाहन 500 800
लेट फिटनेस पेनाल्टी 50 रुपये प्रतिदिन