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9500 ऑटो/टेंपो चालकों के लिए डीएल, वर्दी अनिवार्य  

Sat, 15 Apr 2017 09:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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शहर के करीब 9500 ऑटो/टेंपो चालकों के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस रखने के साथ ही वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। एसपी ट्रैफिक ने इसके आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। एक मई से चलने वाले विशेष अभियान में आदेश का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
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टीएसआई दीनदयाल दीक्षित ने बताया कि शहर में बेगमपुल से बच्चा पार्क, ईव्ज चौराहा, हापुड़ अड्डा, तेजगढ़ी और मेडिकल कॉलेज गेट तक नो टेंपो जोन है। इस जोन को छोड़कर शहर में करीब साढ़े नौ हजार ऑटो/टेंपो दौड़ रहे हैं। हालांकि करीब एक हजार चालक वर्दी पहन चुके हैं। लेकिन सभी ऑटो/टेंपो चालकों के डीएल और वर्दी अनिवार्य होने की जानकारी ऑटो/टेंपो चालकों की यूनियन और प्रधानों को दे दी गई है। इतना समय इसलिए दिया गया है ताकि कोई बाद में बहाना न बना सके। अभियान के दौरान उल्लंघन मिलने पर ऑटो/टेंपो का चालान या सीज कार्रवाई होगी। दूसरी बार उल्लंघन में परमिट निरस्त कराया जाएगा।

ग्रे वर्दी, रूट लिखना जरूरी
टीएसआई के अनुसार सभी ऑटो/टेंपो चालक ग्रे कलर की वर्दी पहनेंगे। प्रत्येक चालक को अपने ऑटो/टेंपो पर रूट लिखना अनिवार्य होगा। जिससे शहर में पता चल सके कि शहर में किस रूट का ऑटो/टेंपो कहां चल रहा है। इससे जहां लोगों को आसानी रहेगी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और पर्स लूट की घटनाएं भी रोकी जा सकेंगी।
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प्रमुख रूट:
- बेगमपुल से मवाना रोड पर गंगानगर तक
- मवाना अड्डे से हापुड़ अड्डे तक
- कमिश्नरी आवास चौराहे से तेजगढ़ी
- तेजगढ़ी से एल ब्लॉक शास्त्रीनगर
- एल ब्लॉक शास्त्रीनगर से हापुड़ रोड
- मेडिकल कॉलेज से गढ़ रोड
- बागपत अड्डे से सुभारती बाईपास तक
- जीरोमाइल से मोदीपुरम व सिवाया तक
- हापुड़ अड्डे से भूमिया का पुल और लिसाड़ीगेट
- जीरो माइल से कंकरखेड़ा
- बेगमपुल से दिल्ली रोड
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