संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को तहसील रोड स्थित रजबहे के पास एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। यह कॉलोनी लगभग 15 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र व अनुमति के विकसित की जा रही थी।
प्राधिकरण द्वारा मिली शिकायत और जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि नासिर द्वारा बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के आवासीय प्लॉटिंग, सड़कें और निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन में आता है।
प्राधिकरण ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। सोमवार को कॉलोनी के भीतर बन चुकी सड़कों, सीमांकन व अन्य विकासात्मक कार्यों को ध्वस्त किया गया।
कार्रवाई शांति पूर्ण ढंग से, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्रवर्तन अधिकारी निकेता सिंह ने बताया कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी या निर्माण वैध नहीं है। यह कार्रवाई मेडा के उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई है।
मेडा ने आमजन से अपील की है कि कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह कॉलोनी मान्य है या नहीं। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति, तलपट, एनओसी जैसी जरूरी जानकारियों की जांच अवश्य करें। अवैध कॉलोनी से जुड़ी शिकायतें सीधे प्राधिकरण कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।