crackers
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कोर्ट के आदेश पर होंगे नष्ट
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीआर में पटाखे बनाना प्रतिबंधित है। कोतवाली, भावनपुर और मवाना थानो में आतिशबाजी सील कर रखी गई है। रोहटा की सामग्री को गोदाम में सील किया गया है।
रोहटा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी को सील किया गया है। सीएफओ का कहना है कि जहां भी अवैध पटाखे पकड़े जा रहे हैं, संबंधित थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर ही पटाखों को नष्ट किया जा सकता है। जहां पटाखे सील कर रखे गए हैं, वहां फायर संबंधी उपकरण लगाए गये हैं।