उधर, डीजीसी सुनील पंवार और एडीजीसी राजीव तोमर को भी विशेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान की जाएगी। पुलिसकर्मियों ओर अधिवक्ताओं ने घोषणा के बाद खुशी जताई।
क्या था मामला
छपरौली थाना क्षेत्र में चचेरी बहन को नमकीन दिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म के प्रकरण में अदालत ने छह दिन के रिकॉर्ड समय में फैसला सुनाया था। एडीजे प्रथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम शैलेंद्र पांडेय ने अभियुक्त को उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकरण में छपरौली थाना पुलिस और अभियोजन की ओर से डीजीसी सुनील पंवार, एडीजीसी राजीव तोमर ने सिर्फ छह दिन में आरोपी को सजा दिलाई। इसके चलते शासन ने पुलिस और अभियोजन की पीठ थपथपाई है।
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