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मासूम बेटी को इंसाफ दिलाने वाले अफसरों को मिलेगा 50 हजार का इनाम, दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

Tue, 03 Dec 2019 02:11 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
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अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
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बागपत में तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में तेजी से विवेचना करने और अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले छपरौली एसओ दिनेश कुमार चिकारा, एसआई और टांडा चौकी इंचार्ज को शासन की ओर से पचास हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। पुलिस टीम के अलावा अभियोजन की ओर से डीजीसी सुनील पंवार और एडीजीसी राजीव तोमर को विशेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान की जाएगी।

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शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सूचना जारी की। छपरौली थानाध्यक्ष दिनेश कुमार चिकारा, एसआई रणधीर सिंह और टांडा चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को पचास हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा तीनों पुलिसकर्मियों को विशेष सराहना प्रविष्टि भी दी जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी, चार्जशीट दाखिल करने और त्वरित कार्रवाई के मामले में तीनों पुलिसकर्मियों को इनाम मिला है।

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उधर, डीजीसी सुनील पंवार और एडीजीसी राजीव तोमर को भी विशेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान की जाएगी। पुलिसकर्मियों ओर अधिवक्ताओं ने घोषणा के बाद खुशी जताई।

क्या था मामला
छपरौली थाना क्षेत्र में चचेरी बहन को नमकीन दिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म के प्रकरण में अदालत ने छह दिन के रिकॉर्ड समय में फैसला सुनाया था। एडीजे प्रथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम शैलेंद्र पांडेय ने अभियुक्त को उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकरण में छपरौली थाना पुलिस और अभियोजन की ओर से डीजीसी सुनील पंवार, एडीजीसी राजीव तोमर ने सिर्फ छह दिन में आरोपी को सजा दिलाई। इसके चलते शासन ने पुलिस और अभियोजन की पीठ थपथपाई है।

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